मध्य प्रदेश
MP में फिलहाल ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे स्कूल, CBSE ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करने को मांगा समय

जबलपुर हाईकोर्ट में स्कूल फीस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. (फाइल फोटो)
COVID-19 संकटकाल के दौरान मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली का मामला. जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी.
जबलपुर. मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा कोरोना (COVID-19) संकटकाल में भी मनमानी फीस वसूली के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में सरकार ने कहा कि स्कूलों को फिलहाल ट्यूशन फीस वसूलने का ही आदेश दिया गया है. मामले की सुनवाई के दौरान सभी याचिकाकर्ताओं ने जवाब पेश किया, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से जवाब नहीं दिया गया. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीएसई की ओर से जवाब देने के लिए मोहलत मांगी गई. इस पर हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए समय देते हुए मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 10 अगस्त तय की है.
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