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शुभम मामले में आरोपी इंजीनियरों की जमानत खारिज

निगम के ठेकेदार शुभम खंडेलवाल की आत्महत्या के मामले में निगम के दो इंजीनियरों द्वारा आठवें सत्र न्यायाधीश की अदालत में दायर की गई जमानत याचिका निरस्त हो गई है। शुभम खंडेलवाल की 9 सितंबर को हादसे में मौत हो गई थी। उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला था। इसमें या लिखा था कि निगम के इंजीनियर नरेश जैन और संजय खुजनेरी उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। इस मामले में उसने एक चूरु नाम के शख्स का भी जिक्र किया था। इंजीनियरों की ओर से न्यायधीश अरविंद रघुवंशी की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। दोनों अग्रिम जमानत चाहते थे। इसे अभियोजन का तर्क सुनने के बाद न्यायधीश नहीं निरस्त कर दिया है। अभियोजन ने तर्क दिया था कि यह मामला गंभीर प्रवृत्ति का है और इन को जमानत देने से केस पर असर आ सकता है।