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युवावस्था में प्रवेश करने पर किसी से भी शादी कर सकती है मुस्लिम लड़की: कोर्ट

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि एक मुस्लिम लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है लेकिन वह युवावस्था में पहुंच चुकी है तो वह ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’ के तहत किसी से भी शादी कर सकती है।
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